Sat. Mar 14th, 2026

जमीन के मामलों में बिहार पुलिस की भूमिका अब सीमित रहेगी। पुलिसकर्मी अब बिना किसी आदेश के जमीन का दखल-कब्जा नहीं दिला सकेंगे। ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आधार पर नीतीश सरकार ने पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। 1 फरवरी से नए नियम पूरे राज्य में लागू होंगे।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी एवं प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में साफ किया गया है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंचलाधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। यह सूचना ई-मेल या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, ताकि राजस्व और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमीन का कोई काम नहीं करा सकेगी। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद के नाम पर अब नातो थानों की मनमानी चलेगी और न ही पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी को डराया-धमकाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, ना कि पुलिस की मनमर्जी का। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान लगातार यह बात सामने आई है कि कई मामलों में कानून-व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया। बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के यदि किसी स्तर पर कब्जा दिलाने, चहारदीवारी कराने या निर्माण कराने की शिकायत मिली, तो संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई तय है।

थाना डायरी में अनिवार्य होगी विस्तृत प्रविष्टि

दिशा-निर्देश के अनुसार, किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। इसमें दोनों पक्षों का नाम-पता, विवाद की प्रकृति (राजस्व, सिविल या आपसी), विवादित भूमि का पूरा विवरण (थाना, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म), विवाद का संक्षिप्त विवरण और पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई दर्ज की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथमदृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

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